आर्केडिया ग्रांट में खसरा नंबर 821 के रास्ते पर अतिक्रमण मामले में सरकार से स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश

नैनीताल |हाईकोर्ट ने देहरादून के आर्केडिया ग्रांट में खसरा नंबर 821 के रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को 15 मार्च से पहले स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी सचिन कुमार शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि आर्केडिया ग्रांट के खसरा नंबर 821 में बंदोबस्ती 1937 के दौरान से ही रास्ता दर्ज है। परंतु कुछ लोगों के द्वारा इस पर अतिक्रमण कर दुकानें बना व फसलें बो रखी हैं। 2020 में एडिशनल कमिश्नर के द्वारा इस पर से अतिक्रमण हटाने के आदेश राजस्व विभाग को दिए थे, लेकिन उस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

जब इसका पता याचिकाकर्ता को चला तो उसने इसे हटाने के लिए फिर से एक प्रत्यावेदन दिया। जिस पर एक टीम गठित की गई। टीम ने मौका मुआयना कर पाया कि वहां पर कोई रास्ता वर्तमान समय में नहीं है। लोगों ने फसल बोई हुई है। यह रिपोर्ट कमेटी ने एडिशनल कमिश्नर को सौंप दी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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