नियमावली में निर्गत मानकों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप सुनिश्चित करना होगा – जिलाधिकारी

बागेश्वर |जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में भालू द्वारा व्यक्तियों को घायल किए जाने की घटनाएं प्रकाश में आने व भविष्य में मानव भालू संर्घष की घटनाओं को न्यून किये जाने के लिए Bear Spray क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि मद के अन्तर्गत Preparedness and capacity building कार्य हेतु 2.50 लाख (दो लाख, पचास हजार) की धनराशि प्रभागीय वन प्रभाग, बागेश्वर को आवंटित की है।

उन्होंने कहा स्वीकृत धनराशि का उपयोग/व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेन्ट) नियमावली में निर्गत मानकों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप सुनिश्चित करना होगा, स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जाएगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है। धनराशि का प्रयोग अन्य कार्य में किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी, पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे तथा क्रय की गयी सामग्री की सूची सत्यापित कर व स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 25 मार्च से पूर्व उपयेगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सामग्री प्रस्तावनुसार सम्बन्धित गाँव/तोक के ग्राम प्रधान व वन पंचायतों में वन पंचायत सरपंच के नियंत्रण में ही रखा जायेगी।

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