उत्तराखंड: पिछले चार नवंबर को अंकिता की मां सोना देवी और पिता विरेंद्र सिंह भंडारी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कोर्ट से सीबीआई जांच कराने की याचना की थी।
नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी मर्डर केस जांच सीबीआई (CBI) से कराने वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने एसआईटी (SIT) की जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह सही ढंग से अपना काम कर रही है।
ऐसे में सीबीआई जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है।उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच ने कहा कि एसआईटी संतोषजनक ढंग से काम कर रही है।