पुलिस ने चलाया नाबालिग छात्र-छात्राओं के विरुद्ध विशेष अभियान

देहरादून : यातायात पुलिस देहरादून द्वारा शहर क्षेत्रान्तर्गत स्कूल के वाहनों तथा स्कूली छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के वाहनो को स्कूल प्रांगण में ही खडे किये जाने हेतु की गयी कार्यवाही की आम लोगों द्वारा सराहना की गयी, इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा भिन्न-भिन्न स्कूल में चलाये जा रहे जागरुकता कार्यक्रम में स्कूल प्रबन्धन द्वारा मदद मांगी गयी थी कि नाबालिग छात्र-छात्राओं द्वारा वाहनों का संचालन किया जा रहा है जिस पर अभिभावकों के साथ गोष्ठी आयोजित कर इन पर रोक लगायी जाये।
अक्षय कोंडे, पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुए अपने निर्देशन में दिनांक 01/12/2022 से नाबालिग छात्र-छात्रों के विरुद्ध विशेष अभियान चालाया जा रहा है।

नाबालिग द्वारा वाहन चलानें में निम्न प्रकार कार्यवाही का प्रविधान है –
1. MV Act की धारा 199A के अन्तर्गत संरक्षक या स्वामी को 03 वर्ष तक के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना ।*
2.अपराध किये जाने में प्रयुक्त मोटर यान 12 मास की अवधि के लिए रद्द ।
3.जब तक किशोर 25 वर्ष का न हो जाये तब तक डीएल प्राप्त करनें के लिए पात्र नहीं होगा ।

 

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