नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक कठोर कारावास के साथ 55 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

 हरियाणा में नाबालिग  से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को अंतिम सांस तक कठोर कारावास के साथ 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को पांच लाख की सहायता राशि प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं।

28 मार्च को अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी विकास को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोषी विकास को धारा 506 आईपीसी के तहत दो वर्ष कठोर कारावास, धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा और धारा 12 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा और 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।6 मई 2020 को नाबालिग पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना कनीना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें दोषी विकास की ओर से नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने, पीछा करने और परेशान करने के आरोप थे। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना कनीना पुलिस ने अविलंब अभियोग पंजीबद्ध किया था।इसके बाद नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया था।

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