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देहरादून |सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने अवगत कराया है कि मा० उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उपर्युक्त विषयक पत्र सं0 1326/UKSLSA/2022 दिनांकित 11 नवम्बर 2022 के अनुपालन में अवगत कराना है कि जनपद देहरादून में दिनांक 20.11.2022, दिनांक 21.11.2022 एवं दिनांक 22.11.2022 की अवधि के लिये मोबाइल वैन द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये जाने हैं, इस सम्बंध में प्राधिकरण द्वारा तिथिवार निम्न स्थान चयनित किये गये हैं। 20 नवम्बर 2022 ब्लाक सभागार, विकासखण्ड, तहसील डोईवाला, 21 नवम्बर, 2022 तहसील डोईवाला/ऋषिकेश। तहसील ऋषिकेश 22 नवम्बर, 2022 उक्त मोबाइल वैन द्वारा उपरोक्त स्थानों में लगाये जाने वाले शिविरों में नालसा की विभिन्न स्कीमों जैसेः पोक्सो अधिनियम 2012, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में नागरिकों के अधिकार, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, के प्रावधान एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत महिलाओं के अधिकार आदि के सम्बंध में जानकारी दी जायेगी। यह भी बताया कि कौन-कौन व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र होगें। उन्होंने जनमानस से विधिक जागरूकता शिविर में अधिक से अधिक लाभ उठाने को कहा।