सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से उद्धव ठाकरे के धड़े के, शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध पर कोई फैसला नहीं लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कहा है कि वह विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोई फैसला ना लें। विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए बेंच का गठन होगा। इसमें समय लग सकता है।
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे ने महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देने वाली सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक कोई निर्णय न लें। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एक बेंच गठित की जाए। मामला कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।