दीपावली पर पटाखा बिक्री के लिए नई व्यवस्था: देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध, केवल खुले मैदानों में मिलेगी अनुमति

🗓️ देहरादून, 8 अक्टूबर 2025 — दीपावली के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने पटाखा बिक्री को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब जिले के समस्त सार्वजनिक रास्तों, सड़कों, आंतरिक मार्गों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखा बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। अगले वर्ष से केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

🧨 क्या है नई व्यवस्था?

  • पटाखा दुकान हेतु लाइसेंस अब केवल खुले मैदानों के लिए ही निर्गत होंगे।
  • सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और संकरी गलियों में पटाखा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • लाइसेंस शुल्क ₹850 निर्धारित किया गया है।
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 13 अक्टूबर 2025
  • बिक्री की अनुमति केवल 17 से 21 अक्टूबर तक दी जाएगी।

🚫 प्रतिबंधित क्षेत्र

  • पल्टन बाजार से घंटाघर
  • धामावाला बाजार से बाबूगंज
  • मोतीबाजार से पुरानी सब्जी मंडी
  • हनुमान चैक से झंडा मोहल्ला
  • रामलीला बाजार से बैण्ड बाजार
  • आनंद चैक से लक्ष्मण चैक
  • डिस्पेंसरी रोड, चकराता रोड, सर्वे चैक से डीएवी कॉलेज मार्ग
  • करनपुर मुख्य बाजार सहित अन्य भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र

📋 लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • दुकान के अंदर स्वामी की फोटो
  • पुलिस व फायर विभाग की NOC
  • बिजली बिल
  • दुकान की रजिस्ट्री या नगर निगम टैक्स रसीद
  • सुरक्षा मानकों की पूर्णता अनिवार्य

👮 सख्त निगरानी और कार्रवाई

  • फुटपाथ या सड़क पर रैक लगाकर बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
  • फायर वाहन की पहुंच से बाहर स्थानों पर दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी।
  • गोदाम से फुटकर विक्रय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

🤝 व्यापारियों की सहमति और प्रशासनिक सहभागिता

बैठक में व्यापारिक संगठनों ने प्रशासन की नई व्यवस्था पर सहमति जताई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह ने सभी से सहयोग की अपेक्षा जताई। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी हरिगिरि, अपूर्वा सिंह, पुलिस अधिकारी नरेंद्र असवाल सहित कई व्यापार मंडल प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *