कक्षा एक में बच्चे के प्रवेश के लिए छह वर्ष की आयु पूरी होने की अनिवार्यता हुई खत्म

 उत्तराखंड में सरकार ने अभिभावको  को राहत देते हए उत्तराखंड  निशुल्क कार्यक्रम और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन किया गया है।

प्रदेश में अब एक अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरु होने पर कक्षा एक में बच्चे के प्रवेश के लिए छह वर्ष की आयु पूरी होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। एक जुलाई तक छह वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक होगा।

आयोग अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने शिक्षा महानिदेशक को नियमों को लेकर फिर से विचार करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार ने दाखिले की आयु सीमा पूरे तीन महीने और बढ़ा दी है, ताकि अभिभावकों की कुछ दिन या कुछ सप्ताह को लेकर शिकायतें बाकी न रहें। उत्तराखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली 2025 के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए एक जुलाई तक छह साल की आयु पूरी होने की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। एक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह फैसला अभिभावकों के साथ-साथ स्कूलों के लिए भी हितकारी है। मौजूदा सत्र में एक अप्रैल की आयु सीमा के कारण कई स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2025-26 में दाखिले कम हुए थे, जो अब बढ़ सकेंगे।

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