एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत पकड़े गये अभियोगों से जब्त किये गये मादक पदार्थों में वर्णित पंजीकृत अभियोगों की संख्या शून्य है, क्या आबकारी विभाग की आख्या सही है?

देहरादून | जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में NCORD जनपद स्तरीय बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने पौस्त/खस-खस खेती से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई जिस पर  जिला आबकारी अधिकारी ने अवगत कराया कि समस्त आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त आख्या प्राप्त के अनुसार उनके क्षेत्रान्तर्गत पौस्त / खस-खस की खेती से सम्बन्धित कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है तथा एन०डी०पी०एस० एक्ट 1985 में वर्णित प्राविधानों/नियमों के अन्तर्गत पकड़े गये अभियोगों से जब्त किये गये मादक पदार्थों में वर्णित पंजीकृत अभियोगों की संख्या शून्य है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए जनपद किसी प्रकार की प्रतिबन्धित खेती न हो इसके लिए उन्होंने रेखीय विभाग के अधिकारी कार्मिकों को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने तथा लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी राजीव चैहान, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 मनोज कुमार उप्रेती, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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