उत्तराखंड के तीनों ऊर्जा निगमों में छह माह के लिए एस्मा लागू, हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध

देहरादून — उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों प्रमुख ऊर्जा निगमों में आगामी छह माह के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। इस अधिसूचना के तहत अब कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा।

📜 अधिसूचना जारी: प्रमुख सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम की ओर से यह अधिसूचना उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PTCUL) में लागू की गई है।

📮 कर्मचारी संगठनों को पत्र: तीनों निगमों ने ऊर्जा क्षेत्र की सभी कर्मचारी यूनियनों, संगठनों और संघों के अध्यक्ष, महासचिव, महामंत्री व प्रधान महामंत्री को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि एस्मा लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की हड़ताल प्रतिबंधित रहेगी।

🔒 सेवा बाधित न हो, इसलिए निर्णय: सरकार का यह कदम ऊर्जा सेवाओं को सुचारू बनाए रखने और किसी भी प्रकार की सेवा बाधा को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिनियम लागू होने के बाद यदि कोई संगठन हड़ताल करता है तो वह कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

🕰️ छह माह तक प्रभावी: यह प्रतिबंध अगले छह माह तक प्रभावी रहेगा, जिसके दौरान ऊर्जा निगमों में किसी भी प्रकार की हड़ताल या कार्य बहिष्कार पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *